लखनऊ, वौइस् ऑफ इंडिया ।सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को सात-सात कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला जेल भेज दिया गया। कोर्ट परिसर से बाहर आने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आज फैसला हुआ, इंसाफ नहीं। फैसले और इंसाफ में फर्क होता है। एक दिन पहले से ही पूरे शहर को पता था कि सजा हो रही है। दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में बुधवार को आए कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। Post Views: 72 Post navigation बैडमिंटन प्रतियोगिता बालिका वर्ग में आजमगढ़ मंडल का रहा प्रदेश में तीसरा स्थान।