हरिद्वार, संजीव मेहता।आज रावली महदूद 45 मीटर मार्ग एच०पी० पेट्रोल पंप की पीछे लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में श्री पवन पाल एवं श्री चमन चौहान द्वारा अवैध रूप से किये गये प्लोटिंग कार्य के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया निर्गत नोटिस का अनुपालन ना करने के कारण स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण व विकास कार्य को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये गये । पारित आदेश के अनुपालन में आज स्थल पर ध्वस्तिकरण का कार्य मौके पर सम्बंधित क्षेत्रीय अभियंता एवं सुपरवाइजर आदि के साथ सम्पन्न की गई तथा अनाधिकृत निर्माण विकासकर्ताओं को भविष्य में प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण व विकास कार्य ना किये जाने के निर्देश दिया गये । Post Views: 1,530 Post navigation आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी, शराब की ओवर रेटिंग पर लाइसेंस होगा निरस्त, जानें नए नियम श्यामपुर,युवकों को शराब को पड़ा भारी, ढाबा संचालक के खिलाफ मुकदमे की तैयारी