नैनीताल, उत्तराखंड , संजीव मेहता।माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश में हरिद्वार के 48 अवैध रूप से संचालित हो रहे स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी स्टोन क्रशर पहले से ही माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2017 को पारित आदेश के तहत बंद किए जाने थे, किंतु फिर भी अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। यह आदेश मातृ सदन द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या 15/2022 में माननीय खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि पूर्व के आदेशों की अवहेलना कर इन स्टोन क्रशरों का संचालन कानून का उल्लंघन है।

माननीय न्यायालय ने हरिद्वार के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को निर्देशित किया है कि वे इन सभी 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद कराएं तथा उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी जाए। साथ ही, इसकी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।