,संजीव मेहता उत्तराखंड प्रभारी। काशीपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां न्यायालय सिविल जज (सीडि) की अदालत में नवीन अग्रवाल निवासी मोहल्ला भूप सिंह ने वाद दायर किया। इसमें कहा कि उसने जसपुर बाजार में स्थित दुकान को जसपुर निवासी मुकुल अग्रवाल को बेच दिया। मुकुल ने दुकान अपने भाई सुधांशु अग्रवाल को दे दी। नवीन अग्रवाल ने कहा कि उसने केवल दुकान का कारपेट एरिया बेचा है, छत और चारों दीवारें नहीं बेचीं। इस कारण सुधांशु अग्रवाल को उस दुकान में शटर निकालने का अधिकार नहीं है। इस पर सुधांशु के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि ऐसी कोई संपत्ति है, जिसमें दीवारें और छत न बेची जाएं। ऐसी स्थिति में संपत्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसे में यह दावा गलत है और विधि विरुद्ध है। न्यायालय सिविल जज (सीडि) पायल सिंह की अदालत ने अधिवक्ताओं के बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर वाद को खारिज कर दिया। Post Views: 2,952 Post navigation हरिद्वार,पांच युवकों ने मिलकर एक ऐसा काम किया कि पुलिस भी रह गई दंग चारधाम यात्रा,केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए खास ख़बर