हरिद्वार/नैनीताल, एजेंसी भाषा के हवाले से खबर।उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से हर की पैड़ी पर अतिक्रमण हटाने के बाद किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। इस मामले को हरिद्वार के रहने वाले गोपाल कृष्ण पटवार की ओर से चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई। अब किसी भी तरह के निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। Breaking News हरिद्वार,दस्तावेज तलब न कर पाने पर मेडिकल संचालकों पर कारवाई याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक शिकायत का सहारा लेकर अहिल्या बाई होल्कर ट्रस्ट की आठ दुकानों को अतक्रिमण के नाम पर हटा दिया गया था। जिला प्रशासन की ओर से यहां पर निर्माण कार्य किये जाने की योजना बना रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जिस स्थान को अतिक्रमण के नाम पर खाली कराया गया वहां पर फिर से निर्माण कार्य न किया जाये। याचिकाकर्ता ने विरोध करते हुए उस जगह का सार्वजनिक उपयोग के लिये प्रयोग में लाने की मांग की थी। Big Breaking क्या भारत पाक की सेमीफाइनल में होगी भिड़ंत, पढ़ें पूरा समीकरण3 अदालत ने जिलाधिकारी हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार के साथ है हरिद्वार विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये कि यहां पर अतिरिक्त निर्माण न किया जाये और अदालत के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये। हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा आठ दुकानों को तोड़कर हटा दिया गया था। इसके बाद प्रशासन उस जगह पर कोई निर्माण करने की योजना बना रहा था। इस बात का विरोध करते हुए याचिका दायर की गई थी। अब हाईकोर्ट ने किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने उस जगह को सार्वजिनक उपयोग में लाने की मांग भी की है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई हुई है। Post Views: 607 Post navigation Commercial LPG:फिर पड़ी लोगो को महंगाई की मार,जानिए हरिद्वार में कितने का मिलेगा वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर Uttarakhand: 44 मजदूर थे अंदर,ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग के अंदर केमिकल में लगी आग