देहरादून,संजीव मेहता: उत्तराखंड सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियों के साथ ही उत्पादन में वृद्धि पर जोर दे रही है. ताकि बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड का दायरा बढ़ाया जा सके. हालांकि, करीब ढाई साल पहले राज्य सरकार ने विदेशी कंपनी मैकिंजे के साथ एमओयू साइन किया था, जिसका कार्यकाल 4 जून को समाप्त हो चुका है. मैकिंजे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है. राज्यपाल ने दी मंजूरी: नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के तहत अधिक से अधिक श्रम-योजन कर उत्पादन में वृद्धि करने, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू मांग का दायरा विस्तारित करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढावा देने के लिए काम किया जाएगा. प्रदेश की मूलभूत परिस्थितियां, औद्योगिक, कृषि एवं बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सेवा समेत अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में दक्ष कार्यबल (Skilled Workforce) की उपलब्धता, बेहतर अवस्थापना सुविधाएं, नवाचारों में गति लाने के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया है. रणनीतिक सलाहकार समिति गठित करने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री बढ़ा सकते हैं सदस्य: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गठित रणनीतिक सलाहकार समिति में मुख्य सचिव को पदेन सदस्य, नियोजन प्रमुख सचिव को पदेन सदस्य, रिटायर्ड आईएएस इन्दु कुमार पाण्डेय को सदस्य, रिटायर्ड आईएएस डॉ. राकेश कुमार को सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को सदस्य और सेतु आयोग के सीईओ को पदेन सदस्य सचिव नामित किया गया है. इस समिति में मुख्यमंत्री के मंजूरी के आधार पर समय-समय पर तीन से अधिक अन्य सदस्य नामित किए जा सकेंगे. मुख्य सचिव की ओर से विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव और विभागाध्यक्षों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विशेषज्ञ समिति की बैठक में प्रतिभाग के लिए बुलाया जा सकता है. सदस्यों को नहीं दिया जाएगा कोई अतिरिक्त मानदेय: इस समिति का कार्यकाल गठन से तीन साल तक होगा, जिसे जरूरत के अनुसार मुख्यमंत्री के अनुमोदन से अधिकतम दो सालों के लिए बढ़ाया जा सकेगा. विशेषज्ञ समिति में शामिल सदस्यों में वर्तमान में राज्य, केन्द्र सरकार या उनके उपक्रमों में किसी भी प्रकार से सेवायोजित सदस्यों को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा. अन्य सदस्यों को हर बैठक के लिए 25 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा. समिति के कार्यों के लिए यात्रा किए जाने पर सदस्यों को उनके वेतनमान और अन्य सदस्यों को राज्य सरकार के सचिवों को अनुमन्य यात्रा/दैनिक भत्ता के आधार पर दिया जाएगा. मुख्यंमत्री के मौजूद न होने पर समिति की बैठकों की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा और चुनावी आचार संहिता लागू होने पर समिति के अन्य सदस्यों में से आयु में वरिष्ठतम सदस्य की ओर से की जाएगी. Post Views: 1,009 Post navigation Uttarakhand: थराली में बैली ब्रिज बनाने में लापरवाही पर सीएम धामी का एक्शन, चार इंजीनियर निलंबित Uttarakhand: आतंक पर किया सटीक प्रहार, देश को सही जगह पर युद्ध से निकाला : राज्यपाल