शहर में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। इसके बाद से शहर के मुख्य चौराहों पर भिखारी गायब हो गए। लेकिन आसपास के सार्वजनिक स्थलों को ठिकाना बना लिया है। भोपाल दरअसल प्रतिबंधात्मक आदेश के दूसरे दिन मंगलवार को जब विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर हकीकत जानी, तो पता चला कि चौराहों पर तो भिखारी नहीं थे, बल्कि होटल, हॉकर्स कॉर्नर और धार्मिक स्थल के बाहर अपना डेरा लगाए हुए थे।बता दें कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगाए जाने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 का आदेश जारी कर भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। Post Views: 308 Post navigation 311 बार हुआ चालान, वाहन की कीमत से अधिक लगा जुर्माना पानी पी कर ठंडे पानी से नहा कर दूंगा भाजपा आलाकमान को जवाब,कारण बताओ नोटिस पर बोले बड़े मंत्री